पासपोर्ट से ‘ECR’ हटाना अब आसान: नॉन-ईसीआर (ECNR) पासपोर्ट प्राप्त करने की संपूर्ण जानकारी

पासपोर्ट से ईसीआर हटाना अब आसान पासपोर्ट पर ‘ECR’ (Emigration Check Required – उत्प्रवास जांच आवश्यक) की मुहर उन भारतीय नागरिकों के लिए लगाई जाती है, जिनके पास मैट्रिक (कक्षा 10) या उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता नहीं है या जो सरकार द्वारा निर्धारित कुछ अन्य मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। ECR पासपोर्ट धारकों को कुछ विशिष्ट देशों में रोज़गार के लिए यात्रा करने से पहले ‘संरक्षक उत्प्रवासी (Protector of Emigrants – POE)’ से उत्प्रवास अनापत्ति (Emigration Clearance) प्राप्त करना आवश्यक होता है।

हालांकि, ECR से ECNR (Emigration Check Not Required – उत्प्रवास जांच की आवश्यकता नहीं) में बदलाव कराना अब पहले से कहीं अधिक सरल हो गया है। यदि आप निर्धारित शैक्षणिक योग्यता या अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो आप पासपोर्ट के री-इश्यू (पुनः जारी) के लिए आवेदन करके अपने पासपोर्ट से ECR स्थिति को हटवा सकते हैं। यह मार्गदर्शिका आपको इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए चरण-दर-चरण जानकारी प्रदान करती है।पासपोर्ट से ईसीआर हटाना अब आसान


ECR हटाने की प्रक्रिया (ECR to ECNR)

ECR स्थिति को हटाकर नॉन-ईसीआर (ECNR) पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए, आपको पासपोर्ट की ‘विविध सेवाएं’ (Miscellaneous Services) के तहत या पासपोर्ट के पुन: जारी (Re-issue) के लिए आवेदन करना होगा। पासपोर्ट से ईसीआर हटाना अब आसान

1. ऑनलाइन आवेदन (Online Application)

  1. पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले, पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट https://portal2.passportindia.gov.in/ पर जाएं।
  2. रजिस्ट्रेशन और लॉगिन: यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो ‘New User? Register Now’ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करें। यदि पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। पासपोर्ट से ईसीआर हटाना अब आसान
  3. आवेदन फॉर्म भरें: लॉगिन करने के बाद, ‘Apply for Fresh Passport/Re-issue of Passport’ लिंक पर क्लिक करें।
    • सेवा का प्रकार (Type of Application): ‘Re-issue of Passport’ चुनें। पासपोर्ट से ईसीआर हटाना अब आसान
    • कारण (Reason for Re-issue): ‘Change in Existing Personal Particulars’ और/या ‘Validity Expired/Changing Personal Particulars’ चुनें। (ECR हटाने के लिए पासपोर्ट का पुन: जारी आवश्यक है)।
    • विवरण में बदलाव (Change in Particulars): ‘Emigration Check Required (ECR) Deletion’ का चयन करें। पासपोर्ट से ईसीआर हटाना अब आसान
  4. फॉर्म भरें: आवश्यक विवरण, जैसे व्यक्तिगत जानकारी, परिवार का विवरण, वर्तमान और स्थायी पता आदि ध्यानपूर्वक भरें। अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का विवरण सही-सही दर्ज करें, जिसके आधार पर आप ECNR के लिए पात्र होंगे।
  5. भुगतान और अपॉइंटमेंट: आवश्यक शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और अपने निकटतम पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) में अपॉइंटमेंट बुक करें।
  6. रसीद प्रिंट करें: अपॉइंटमेंट रसीद (Application Reference Number – ARN) प्रिंट करें।
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2. पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाना (Visit to PSK/POPSK)

  1. समय पर पहुंचें: निर्धारित तिथि और समय पर सभी मूल दस्तावेजों और उनकी फोटोकॉपी के साथ पासपोर्ट सेवा केंद्र/डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर पहुंचें।
  2. दस्तावेज़ सत्यापन: काउंटर पर अपने सभी दस्तावेज़ प्रस्तुत करें। अधिकारी आपके मूल दस्तावेज़ों को ऑनलाइन भरे गए विवरण और आपकी ECNR पात्रता के साथ सत्यापित करेंगे।
  3. फोटो और बायोमेट्रिक्स: सत्यापन के बाद, आपकी फोटो ली जाएगी और बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किए जाएंगे।
  4. एप्लिकेशन जमा: प्रक्रिया पूरी होने पर, आपको एक रसीद दी जाएगी।

3. पुलिस सत्यापन और जारी होना (Police Verification and Issuance)

  1. पुलिस सत्यापन (Police Verification – PV): ECNR आवेदन के लिए भी अक्सर पुलिस सत्यापन की आवश्यकता होती है। पुलिस अधिकारी आपके निवास पर आकर आपके पते और पहचान की पुष्टि कर सकते हैं।
  2. पासपोर्ट जारी: सफल पुलिस सत्यापन और आंतरिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपका नया पासपोर्ट (जिस पर ECR मुहर नहीं होगी) डाक के माध्यम से आपके पते पर भेज दिया जाएगा।

ECNR पात्रता मानदंड (Conditions for Non-ECR)

आप निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करने पर नॉन-ईसीआर (ECNR) पासपोर्ट के लिए पात्र हैं:

क्र.सं.पात्रता की शर्तें (Conditions for ECNR)
1.शैक्षणिक योग्यता: मैट्रिक (कक्षा 10) या उससे ऊपर की शिक्षा (10वीं पास प्रमाण पत्र/मार्कशीट आवश्यक)।
2.आयु मानदंड: 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।
3.विदेश में निवास: ऐसे व्यक्ति जो विदेश में 3 साल से अधिक समय तक रहे हों (चाहे एक बार में या टुकड़ों में)।
4.नाबालिग: 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे (उनके माता-पिता को ECR या ECNR का प्रमाण जमा करना होगा)। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, ECNR के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।
5.आयकर दाता: वे व्यक्ति जो आयकर का भुगतान करते हैं (पिछले एक वर्ष का आयकर रिटर्न)।
6.सरकारी कर्मचारी: सभी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी, उनके पति/पत्नी और आश्रित बच्चे।
7.पेशेवर डिग्री: स्नातक या उससे ऊपर की डिग्री या मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से तीन वर्षीय डिप्लोमा धारक।
8.समुद्री यात्री: सीडीसी (Continuous Discharge Certificate) धारक समुद्री यात्री, डेक कैडेट, या सी कैडेट।
9.नर्स: इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट, 1947 के तहत मान्यता प्राप्त डिप्लोमा धारक नर्सें।
10.स्थायी वीज़ा धारक: अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए स्थायी अप्रवासी या स्थायी निवास वीज़ा (Permanent Resident Visa) धारक।

आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

ECR से ECNR स्थिति में बदलाव के लिए पासपोर्ट के पुन: जारी के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित मूल दस्तावेज़ और उनकी स्व-सत्यापित फोटोकॉपी प्रस्तुत करना आवश्यक है:

अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory Documents)

क्र.सं.दस्तावेज़ का नाम (Document Name)विवरण (Details)
1.मूल वर्तमान पासपोर्टसभी पृष्ठों सहित, विशेष रूप से पहला, अंतिम, ECR/ECNR पृष्ठ।
2.ऑनलाइन भरा हुआ आवेदन फॉर्म(ARN रसीद)
3.पते का प्रमाण(जैसे: आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली/पानी बिल, बैंक पासबुक, किराया समझौता)।
4.जन्म तिथि का प्रमाण(जैसे: जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र/आधार कार्ड)।

ECNR पात्रता सिद्ध करने वाले दस्तावेज़ (Proof of ECNR Eligibility)

आप जिस भी मानदंड के आधार पर ECNR चाहते हैं, उससे संबंधित मूल प्रमाण पत्र और उसकी स्व-सत्यापित फोटोकॉपी:

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क्र.सं.पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)आवश्यक दस्तावेज़ (Required Document)
1.मैट्रिक (10वीं) या उससे ऊपरकक्षा 10वीं/12वीं का पासिंग सर्टिफिकेट/मार्कशीट।
2.50 वर्ष से अधिक आयुजन्म तिथि का प्रमाण (आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र)।
3.विदेश में 3 वर्ष निवासपुराने पासपोर्ट की कॉपी जिसमें विदेश में 3 साल से अधिक रहने की एंट्री और एग्जिट मुहरें हों।
4.आयकर दातापिछले एक वर्ष का आयकर रिटर्न (Income Tax Return – ITR) प्रमाण और पैन कार्ड।
5.सरकारी कर्मचारीअनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate – NOC) (परिशिष्ट ‘जी’) या पहचान प्रमाण पत्र (Identity Certificate) (परिशिष्ट ‘ए’)।
6.स्नातक/डिप्लोमासंबंधित डिग्री या तीन वर्षीय डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र।

शुल्क तालिका (Fee Table)

ECR स्थिति हटाने के लिए पासपोर्ट का ‘पुन: जारी’ (Re-issue) कराना आवश्यक है। सामान्य पुन: जारीकरण का शुल्क लागू होता है।

क्र.सं.सेवा का प्रकार (Service Type)पासपोर्ट के पृष्ठ (Pages)वैधता (Validity)सामान्य शुल्क (Normal Fee)तत्काल शुल्क (Tatkaal Fee)
1.ECR हटाने के लिए पुन: जारी (Re-issue for ECR Deletion)36 पृष्ठ10 वर्ष₹ 1,500/-₹ 2,000/- अतिरिक्त
2.ECR हटाने के लिए पुन: जारी (Re-issue for ECR Deletion)60 पृष्ठ10 वर्ष₹ 2,000/-₹ 2,000/- अतिरिक्त
3.नाबालिग (Minor) (18 वर्ष से कम)36 पृष्ठ5 वर्ष या 18 वर्ष की आयु तक₹ 1,000/-₹ 2,000/- अतिरिक्त

नोट: यह शुल्क भारत सरकार के पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर दिए गए मानक शुल्क पर आधारित है। कृपया आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम शुल्क की जांच करें। तत्काल शुल्क सामान्य शुल्क के अतिरिक्त लिया जाता है।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ – Frequently Asked Questions)

प्रश्न (Question)उत्तर (Answer)
ECR का मतलब क्या है?ECR का मतलब है ‘Emigration Check Required’ (उत्प्रवास जांच आवश्यक)। यह मुहर दर्शाती है कि धारक को कुछ देशों में रोज़गार के लिए यात्रा करने से पहले POE से उत्प्रवास अनापत्ति लेनी होगी।
ECNR क्या है?ECNR का मतलब है ‘Emigration Check Not Required’ (उत्प्रवास जांच की आवश्यकता नहीं)। यह पासपोर्ट धारकों को बिना किसी अतिरिक्त उत्प्रवास अनापत्ति के विदेश यात्रा की अनुमति देता है। पासपोर्ट से ईसीआर हटाना अब आसान
क्या ECR हटाने के लिए नया पासपोर्ट बनवाना होगा?हाँ। ECR स्थिति में बदलाव करने के लिए, आपको ‘विविध सेवाएं’ या ‘पासपोर्ट का पुन: जारी’ श्रेणी के तहत आवेदन करना होगा और एक नया नॉन-ईसीआर पासपोर्ट जारी किया जाएगा। पासपोर्ट पर केवल एक स्टैम्प लगाकर स्थिति नहीं बदली जाती। पासपोर्ट से ईसीआर हटाना अब आसान
क्या मैं ECR हटाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ?हाँ, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू होती है। आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ‘पुन: जारी’ के लिए आवेदन करना होगा और ECR हटाने का विकल्प चुनना होगा। पासपोर्ट से ईसीआर हटाना अब आसान
ECR हटाने में कितना समय लगता है?सामान्य प्रक्रिया में, दस्तावेज़ सत्यापन और पुलिस सत्यापन (यदि आवश्यक हो) के बाद, आमतौर पर 10 से 30 दिन लग सकते हैं। तत्काल सेवा से यह समय कम हो सकता है। पासपोर्ट से ईसीआर हटाना अब आसान
अगर मेरे पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है तो क्या ECNR मिलेगा?यदि आपके पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है, तो आप 50 वर्ष से अधिक आयु, 3 साल का विदेशी निवास, स्नातक डिग्री, या आयकरदाता होने जैसी अन्य ECNR पात्रता शर्तों को पूरा करके भी आवेदन कर सकते हैं। पासपोर्ट से ईसीआर हटाना अब आसान
नाबालिगों के लिए ECR/ECNR नियम क्या हैं?18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को आमतौर पर ECNR पासपोर्ट दिया जाता है। हालांकि, 18 वर्ष के बाद पासपोर्ट के पुन: जारी के समय ECNR बनाए रखने के लिए पात्रता प्रमाण (जैसे 10वीं पास प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना आवश्यक है। पासपोर्ट से ईसीआर हटाना अब आसान
ECR हटने के बाद पासपोर्ट पर क्या लिखा होता है?नए पासपोर्ट बुकलेट में, यदि ‘Emigration Check Required’ प्रिंट नहीं होता है, तो वह पासपोर्ट अपने आप ही नॉन-ईसीआर (ECNR) माना जाता है। पुराने पासपोर्ट पर ‘ECNR’ स्टैम्पिंग हो सकती थी। पासपोर्ट से ईसीआर हटाना अब आसान

निष्कर्ष

पासपोर्ट से ECR स्थिति को हटाना उन लाखों भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो शिक्षा, पर्यटन या रोज़गार के लिए विदेश यात्रा करना चाहते हैं। यह प्रक्रिया अब एक सुव्यवस्थित ऑनलाइन और दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से सरल बना दी गई है। अपनी पात्रता सुनिश्चित करके और सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को सही ढंग से जमा करके, आप आसानी से नॉन-ईसीआर पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं और रोज़गार के अवसर अधिक सुविधाजनक हो जाएंगे।

अस्वीकरण: पासपोर्ट प्रक्रियाएं और शुल्क समय-समय पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा बदल सकते हैं। आवेदन करने से पहले, कृपया हमेशा पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट (passportindia.gov.in) पर नवीनतम निर्देशों और शुल्क की जांच करें। पासपोर्ट से ईसीआर हटाना अब आसान

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